भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने COVID-19 महामारी के बीच जेईई मेन 2020 और NEET (UG) 2020 के स्थगन के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका पर सुनवाई की और अंतिम फैसले की घोषणा की। फैसले के अनुसार, जेईई मेन 2020 और नीट 2020 को स्थगित करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। दोनों परीक्षाएं अब सितंबर 2020 में तय तिथि के अनुसार आयोजित की जाएंगी। Check Exam dates for JEE Main
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— Bar & Bench (@barandbench) August 17, 2020
सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर लाइव अपडेट
12:07 PM: उच्च न्यायालय जजों की बेंच ने जेईई मेन को स्थगित करने की याचिका को खारिज कर दी | सुप्रीम कोर्ट की बेंच के अंतिम आदेश के अनुसार, परीक्षा में और देरी नहीं की जा सकती है क्योंकि इससे “छात्रों की शिक्षा पर संकट आ जाएगा”।
12:06 PM: अधिवक्ता आलोक श्रीवास्तव का कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में उल्लेख किया कि जल्द ही COVID-19 का टीका आने वाला है। परीक्षा को अनिश्चित काल तक स्थगित करने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन केवल कुछ समय तक स्थगित करना ज़रूरी है। पढ़िए | 11 राज्यों के छात्रों ने जेईई मेन COVID-19 में स्थगित करने की मांग लेकर उच्च न्यायालय में अपील दर्ज की
12:05 PM: एनटीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता ने आश्वासन दिया कि कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए पर्याप्त उपायों / सावधानियों के साथ परीक्षा आयोजित की जाएगी।
12:02 PM: न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि परीक्षा आयोजित नहीं करने से देश को नुकसान होगा। छात्र अपना पूरा शैक्षणिक वर्ष खो देंगे।
12:01 PM: “COVID-19 के दौरान भी जीवन आगे बढ़ना चाहिए। हम सिर्फ परीक्षा को कैसे रोक सकते हैं?” जस्टिस अरुण मिश्रा ने स्थगन की मांग की याचिका पर कहा कि हमें आगे बढ़ना चाहिए।
12:00 PM: न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने कहा कि प्रवेश परीक्षा जेईई मेन और नीट के स्थगन के खिलाफ और हित में दो जनहित याचिकाएँ हैं। एक स्थगन की मांग करती है और एक बिना किसी देरी के परीक्षाऐं पूरी करने की मांग करती है।
11:57 AM: जेईई मेन, NEET परीक्षा तिथियों के लिए सुनवाई शुरू